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CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025

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CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  21 लाख पशुओं को मंगला पशु बीमा योजना से बीमा किया जाएगा, पूरी जानकारी पढ़ें| राजस्थान सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना को पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है. इस योजना का उद्देश्य पशुधन के जीवन को बेहतर बनाना है। यदि आप भी पशुपालक हैं, तो आप भी अपने पशुओं को मुफ्त में बीमा करवा सकते हैं।

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-132) में प्रस्तावित “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” में प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा करने का प्रस्ताव है। इस योजना में ४०० करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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Mangla Pashu Bima Yojana Last Date

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  राजस्थान सरकार ने राज्य के पशुपालकों को राहत देने के लिए मंगल पशु बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. पहले 12 जनवरी को आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसे 22 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया।

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  इस लेख में मंगला पशु बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें कौन से पशुपालक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची और योजना से मिलने वाले लाभों की सूची शामिल है। इसलिए लेख को ध्यान से पढ़ें।

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।

मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सहित 21 लाख पशुओं को राजस्थान सरकार द्वारा मंगला पशु बीमा योजना से बीमा किया जाएगा, जो राज्य के पशुपालकों को वित्तीय रूप से सुरक्षित करेगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा कवरेज

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  योजना में आवेदन करने वाले पशुपालकों के पशुओं की बीमा राशि निम्नलिखित है:

  • गाय और भैंस: बीमा राशि 40 हजार रुपये
  • बकरी और भेड़: बीमा राशि ₹4,000
  • ऊंट: अधिकतम 40,000 रुपये

पात्रता

  1. राजस्थान राज्य के सभी पशुपालक, जो जनाधार कार्ड रखते हैं, बीमा विभाग की वेबसाइट पर योजना लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं. लॉटरी लॉटरी द्वारा चुने गए पशुपालकों को निःशुल्क बीमा मिलेगा।
  2. राज्य के सभी गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपती दीदी पशुपालकों को पहले लाभ मिलेगा।
  3. योजना के तहत पशुपालक केवल टैग्ड पशु को बीमा करवा सकेंगे। जिन पशुपालकों के पशुओं को टैंग नहीं लगवाया गया है, वे टैंग लगवाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकते हैं।
  4. राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालकों, सभी लखपती दीदी पशुपालकों और लॉटरी द्वारा चुने गए जनआधार कार्ड धारक पशुपालकों के लिए दो दुधारू गाय, एक दुधारू भैंस, एक दुधारू भैंस, दस बकरी, एक भेड और एक उष्ट्र वंश पशु का बीमा निःशुल्क किया जाएगा।
  5. योजना के तहत केवल उन्हीं पशुओं का बीमा किया जाएगा जो किसी अन्य पशु बीमा योजना से नहीं बीमा हुए हैं।
  6. ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना’’ में देशी/संकर दूध देने वाले पशु (जैसे गाय और भैंस), भारवाहक पशु (जैसे ऊँट और ऊँटनी) और छोटे रोमन्थी पशु (जैसे बकरी और भेड़) को एक वर्ष तक निःशुल्क बीमा किया जाएगा।
  7. बजट घोषणा के अनुसार पहले 21 लाख पषुओं को बीमा करना होगा। एक कैटल यूनिट में 10 भेड़, बकरी या ऊँट होंगे, जबकि एक कैटल यूनिट में 1 दुधारू गाय, भैंस या ऊँट होगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़ या बकरी है, तो उनकी संख्या को कैटल यूनिट में शामिल करने की पात्रता कम की जा सकती है, जिससे पशुपालक को भेड़ या बकरी का बीमा मिल सकता है।
  8. ताकि सभी पशुपालकों को समान रूप से लाभ मिल सके, जिलों को बीमा के लक्ष्य उनके पशुओं की संख्या या अनुपात के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में, आंवटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर किसी जिले को हर तिमाही इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना चाहिए। निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पशुपालकों के लिए बीमा लक्ष्य १६ प्रतिशत और १२ प्रतिशत होंगे। अनुसूचित जाति या जनजाति पशुपालकों की कमी होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
  9. पशु चिकित्सक, पशुपालक और बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से पशु की कीमत प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् और नस्ल शामिल हैं। हालांकि, बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000 रुपये होगी।

मंगला पशु बीमा योग्यता मानदंड

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:

  • भैंस को 3 से 12 वर्ष की उम्र होनी चाहिए।
  • गाय 3 से 12 वर्ष की होनी चाहिए।
  • बकरियों और भेड़ों को एक से छह वर्ष की उम्र होनी चाहिए।
  • ऊंट की उम्र दो से पंद्रह वर्ष तक होनी चाहिए।

मंगला पशु बीमा योजना की अंतिम तिथि

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:  मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की अंतिम तिथि 12 जनवरी थी, लेकिन यह 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है. पशुपालक अब 22 जनवरी तक अपने पशुओं को बीमा करवा सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

CM Mangla Pashu Bima Yojana 2025:

  • CM Mangla Pashu Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://mmpby.rajasthan.gov.in/about पर पहले पशुपालक जाना होगा।
  • बाद में, वेबसाइट के मुख्य पेज पर रजिस्टर का विकल्प दिखाई देगा. हरे रंग के बटन पर क्लिक करके इसे चुनें।
  • पशुपालक को बाद में जन आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  • बाद में आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • उसके बाद CM Mangla Pashu Bima Yojana फॉर्म खुलेगा. आवश्यक जानकारी दर्ज करके Save पर क्लिक करें।
  • बाद में, बीमा पॉलिसी लिंक मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा जब आप बटन पर क्लिक करेंगे।

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